12 May 2025
कई कंपनियां कर्मचारियों के पीएफ का पैसा सीधे EPFO में जमा ना कर अपने ट्रस्ट में जमा करती हैं।
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अगर आपने जॉब चेंज की है और पिछली कंपनी में आपका पीएफ का पैसा EPFO में जमा न होकर किसी ट्रस्ट में जमा हो रहा था तो यह खबर आपके लिए है।
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अब चाहे आपको अपने ट्रस्ट अकाउंट से EPFO में अपना पैसा ट्रांसफर करवाना है या फिर सामान्य तौर पर अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना है तो बिना ये काम किए संभव नहीं है।
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ट्रस्ट अकाउंट से EPFO में अपना पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए और पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको Bank Account जोड़ना जरूरी है।
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बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए आपको EPFO में लॉगिन करके KYC सेक्शन में जाकर अपना बैंक अकाउंट डिटेल दर्ज करना होगा।
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बैंक अकाउंट डिटेल दर्ज करने के बाद बैंक उसे वेरिफाइ करेगा और इसके बाद आपका मौजूदा नियोक्ता इसमें डिजिटल साइन करेगा तब जाकर यह Approve होगा।
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बैंक अकाउंट जोड़े बिना आप ना तो पीएफ ट्रस्ट अकाउंट को ईपीएफओ में मर्ज कर सकते हैं और ना ही पैसा निकाल सकते हैं।
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ये पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है लेकिन जितनी जल्द हो सकते आप अपने तरफ से बैंक अकाउंट को जोड़ लें।
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