26 April 2025
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अगर की जीवन बीमा वाले पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाए तो उसके द्वारा घोषित किया गया नॉमिनी क्लेम ले सकता है।
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क्लेम लेने के लिए नॉमिनी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बीमा कंपनी को पॉलिसीधारक की मृत्यु के बारे में बताना चाहिए।
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यह बीमा कंपनी के एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो नॉमिनी को क्लेम लेने में मदद करें।
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बीमा कंपनियां एक फॉर्म देती हैं जिसे नॉमिनी को भरना होगा जिसमें पॉलिसीधारक की मृत्यु की तिथि, स्थान और मृत्यु का कारण जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए।
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बीमा कंपनी द्वारा दिया गया फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, नॉमिनी का फोटो, नॉमिनी का पहचान प्रमाण, नॉमिनी का पैन कार्ड, और बैंक स्टेटमेंट या कैंसल चेक
क्लेम लेने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
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IRDAI के मुताबिक बीमा कंपनियों को सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मृत्यु दावों का निपटान करना जरूरी है।
कितने दिनों में मिलेगा क्लेम?
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IRDAI के मुताबिक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत सभी पेमेंट को नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर किया जाना जरूरी है।
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